प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित की जाती है और राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू होती है।
इस लेख में, हम PMEGP लोन योजना 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?
PMEGP एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य नए उद्यम स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% से 35% तक सब्सिडी दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित होती है।
योजना का उद्देश्य
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शहरों की ओर पलायन को रोकना।
- महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को स्वरोजगार में मदद करना।
PMEGP लोन योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) |
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लॉन्च वर्ष | 2008 |
प्रमुख संचालन एजेंसी | खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) |
लाभार्थियों की श्रेणी | सामान्य व विशेष श्रेणी |
सब्सिडी दर | 15% से 35% |
परियोजना लागत सीमा | विनिर्माण: ₹50 लाख, सेवा क्षेत्र: ₹20 लाख |
पात्रता आयु सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
दस्तावेज़ आवश्यकताएँ | जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि |
ऋण चुकौती अवधि | 3 से 7 वर्ष |
PMEGP लोन योजना के लाभ
PMEGP योजना के अंतर्गत कई लाभ दिए जाते हैं जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं:
- सब्सिडी: परियोजना लागत का 15% से 35% तक सब्सिडी।
- कोलैटरल फ्री लोन: ₹10 लाख तक की परियोजनाओं पर कोई सुरक्षा जमा नहीं।
- वित्तीय सहायता: बैंक द्वारा परियोजना लागत का 90%-95% तक ऋण प्रदान किया जाता है।
- स्वरोजगार: बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलता है।
- विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक आदि को उच्च सब्सिडी दर।
PMEGP लोन योजना के लिए पात्रता
PMEGP योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक की परियोजना हेतु आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना हेतु भी यही शर्त लागू होती है।
- स्व-सहायता समूह (SHG), पंजीकृत सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट भी आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
PMEGP योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- जाति प्रमाण पत्र
- विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- शिक्षा/ईडीपी/स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
PMEGP लोन आवेदन प्रक्रिया
PMEGP योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक ई-पोर्टल पर जाएं।
- ‘व्यक्तिगत’ या ‘गैर-व्यक्तिगत’ आवेदन फॉर्म चुनें।
- आवश्यक विवरण जैसे नाम, प्रायोजक एजेंसी, गतिविधि प्रकार आदि भरें।
- ‘सेव एप्लिकेंट डेटा’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और अंतिम सबमिशन करें।
- आपको एक एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
PMEGP लोन योजना की शर्तें
PMEGP योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की कुछ मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
- विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत सीमा ₹50 लाख तक है।
- सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में यह सीमा ₹20 लाख तक है।
- सामान्य श्रेणी में लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% योगदान देना होता है।
- विशेष श्रेणी में यह योगदान केवल 5% होता है।
Disclaimer: यह लेख जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। PMEGP लोन योजना वास्तविक सरकारी योजना है जिसे MSME मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।