Bank License Canceled: इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने से खाताधारकों के पैसे पर संकट, लेकिन 5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहेगी

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हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय 19 जून 2024 को लिया गया, जब बैंक की पूंजी और आय के अवसरों की कमी के कारण RBI ने इसे बंद करने का फैसला किया। इस निर्णय के बाद, बैंक अब कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकेगा, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा की अदायगी शामिल है। यह खबर खाताधारकों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि इससे उनके पैसे डूबने का खतरा बढ़ गया है।

बैंक के वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए RBI ने कहा कि यह अपने सभी खाताधारकों को पूरा पैसा लौटाने में असमर्थ है। इसके चलते, खाताधारकों को अब अपने जमा राशि की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से सहायता लेनी होगी। DICGC के तहत, हर खाताधारक को ₹5 लाख तक की राशि का बीमा मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 87% खाताधारक अपनी पूरी राशि प्राप्त करने के योग्य हैं।

Overview of The City Co-operative Bank

विशेषताएँजानकारी
बैंक का नामद सिटी कोऑपरेटिव बैंक
स्थानमुंबई
लाइसेंस रद्द होने की तारीख19 जून 2024
कारणअपर्याप्त पूंजी और आय के अवसर
DICGC बीमा सीमा₹5 लाख
कुल जमा राशि₹177.96 करोड़ (30 सितंबर 2023)
वापसी की राशि₹230.99 करोड़ (DICGC द्वारा)
खाताधारकों का प्रतिशत जो पूरी राशि प्राप्त करेंगे87%

बैंक के बंद होने का कारण

द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे कई कारण हैं:

  • अपर्याप्त पूंजी: RBI ने स्पष्ट किया कि बैंक की पूंजी इतनी कम थी कि वह अपने सभी खाताधारकों को भुगतान नहीं कर सकता था।
  • आर्थिक स्थिरता की कमी: बैंक ने कई नियमों का पालन नहीं किया और इसकी आय संभावनाएँ भी कमजोर थीं।
  • जनहित पर प्रभाव: RBI ने कहा कि यदि बैंक अपनी गतिविधियों को जारी रखता है, तो यह खाताधारकों और आम जनता के हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

इस निर्णय से पहले, बैंक ने Cosmos Cooperative Bank के साथ विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन RBI ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे खाताधारकों में निराशा बढ़ गई है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि विलय से उनकी जमा राशि सुरक्षित रहेगी।

खाताधारकों के लिए क्या करें?

खाताधारकों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  • DICGC से संपर्क करें: खाताधारक अपनी जमा राशि की वसूली के लिए DICGC से संपर्क कर सकते हैं।
  • आवेदन करें: DICGC द्वारा बीमा क्लेम के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  • वित्तीय सलाह लें: किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है।

निष्कर्ष

द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक गंभीर मामला है जो न केवल खाताधारकों बल्कि पूरे वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

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Disclaimer : यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक वास्तविक घटना है और इससे प्रभावित सभी व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। DICGC द्वारा दी जाने वाली बीमा राशि सीमित होती है और सभी खाताधारक इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रभावित लोग सही जानकारी प्राप्त करें और उचित कदम उठाएं।

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