Birth Certificate Apply Online 2024: आज के डिजिटल युग में, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। अब आप अपने या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ही बनवा सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान को प्रमाणित करता है। इसकी जरूरत स्कूल में एडमिशन, पासपोर्ट बनवाने, नौकरी के लिए आवेदन करने और कई अन्य सरकारी कामों में पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2024 की जानकारी
बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2024 एक सरकारी योजना है जिसके तहत नागरिक अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय और पैसे की बचत होगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें:
योजना का नाम | बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2024 |
योजना का प्रकार | सरकारी सेवा |
कौन अप्लाई कर सकता है? | भारत का कोई भी नागरिक |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन + ऑफलाइन |
फीस | निःशुल्क |
किस राज्य के लिए लागू? | भारत के सभी राज्य |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dc.crsorgi.gov.in |
बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
स्टेप 1 – नया रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- होम पेज पर “General Public Sign Up” पर क्लिक करें
- एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी
- फॉर्म भरकर सबमिट करें
- आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा
स्टेप 2 – लॉगिन और आवेदन
- अब होम पेज पर वापस आकर लॉगिन करें
- “Apply for Birth Registration” पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसे ध्यान से भरें
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
स्टेप 3 – फीस भुगतान और ट्रैकिंग
- फॉर्म सबमिट करने के बाद फीस का भुगतान करें
- आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा
- इस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं
- प्रोसेस पूरा होने पर आपको SMS/ईमेल से सूचना मिलेगी
- फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय आपको निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- माता-पिता का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी आदि)
- अस्पताल से मिला डिस्चार्ज कार्ड (अगर अस्पताल में जन्म हुआ हो)
- घर पर जन्म के मामले में गांव के सरपंच/वार्ड कमिश्नर का प्रमाण पत्र
- 1 महीने से 1 साल के बीच आवेदन करने पर जिला सांख्यिकी अधिकारी का आदेश
- 1 साल से 15 साल के बीच आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट का आदेश
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए समय सीमा
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस प्रकार है:
- जन्म के 21 दिन के अंदर – सामान्य प्रक्रिया
- 21 दिन से 1 महीने के बीच – थोड़ी जटिल प्रक्रिया
- 1 महीने से 1 साल के बीच – जिला सांख्यिकी अधिकारी के आदेश की जरूरत
- 1 साल से 15 साल के बीच – मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत
इसलिए जन्म के तुरंत बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर देना चाहिए ताकि प्रक्रिया आसान रहे।
बर्थ सर्टिफिकेट की फीस
अधिकतर राज्यों में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन कुछ राज्यों में मामूली फीस हो सकती है। उदाहरण के लिए असम में:
- सर्विस चार्ज (CSC के माध्यम से) – 30 रुपये
- प्रिंटिंग चार्ज (अगर CSC से प्रिंट कराएं) – 10 रुपये प्रति पेज
- स्कैनिंग चार्ज (अगर CSC से दस्तावेज स्कैन कराएं) – 5 रुपये प्रति पेज
लेकिन आवेदन फीस शून्य है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह की मामूली फीस हो सकती है।
बर्थ सर्टिफिकेट के फायदे
बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके कई फायदे हैं:
- स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी है
- पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक है
- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने में काम आता है
- वोटर आईडी बनवाने में जरूरी है
- आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने में काम आता है
- विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक है
- विदेश यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज है
इसलिए हर व्यक्ति के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
बर्थ सर्टिफिकेट में सुधार की प्रक्रिया
अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो उसे सुधरवाया जा सकता है। इसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:
- संबंधित कार्यालय में जाकर सुधार के लिए आवेदन करें
- गलती का प्रमाण देने वाले दस्तावेज जमा करें
- निर्धारित फीस का भुगतान करें
- जांच के बाद सुधार कर दिया जाएगा
- नया सही बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा
ध्यान रहे कि बड़े सुधारों के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी हो सकता है।
बर्थ सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी
अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाई जा सकती है। इसके लिए:
- संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन करें
- FIR की कॉपी जमा करें
- निर्धारित फीस का भुगतान करें
- कुछ दिनों में आपको डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा
कई राज्यों में अब डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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